अब बिल पर फूड लाइसेंस प्रिंट करना हुआ अनिवार्य, नहीं बेच सकेंगे मिलावटी खाद्य पदार्थ

त्योहारों में मिलावट के खिलाफ चलाया गया अभियान

Shubham Tiwari / Be News Sultanpur

त्योहारों का सीजन चल रहा है इसमें मिठाइयों और खाद्य मिलावट का भी धंधा जोरों पर होता है इसलिए खाद्य विभाग मिलावटी कार्य को रोकने के लिए प्रशासन भी सतर्क है शिकायत मिलने तथा दुकानों की जांच पर फूड इंस्पेक्टर द्वारा सैंपल की जांच की जा रही है जिससे लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए तथा मिलावटखोरों से लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया

1 अक्टूबर से फूड लाइसेंस बिल पर प्रिंट होना अनिवार्य कर दिया गया है यदि किसी भी दुकानदार के बिल पर, वह खाद्य सामग्री बेचता है तो फूड लाइसेंस नंबर उस पर लिखा होना अनिवार्य है यदि किसी के बिल पर फूड लाइसेंस अंकित नहीं तो उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी फूड इंस्पेक्टर द्वारा मिठाई की दुकान की जांच का सैंपल लिया गया विभाग के निर्देश अनुसार मिलावटी खाद पदार्थों की शिकायतों पर कादीपुर और दोस्तपुर की दुकानों की जांच की गई

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने नकली सरसो का तेल बनाने वाली कम्पनी को किया सील

दुकानदारों को सावधान किया गया आप लोग मुनाफाखोरी के लिए मिलावट के सामानों का प्रयोग ना करें जिससे लोगों के स्वास्थ पर इसका असर हो और आप भी विधिक कार्रवाई का सामना करना पड़े नवंबर माह में त्योहारों का सीजन है जिसमें आगामी 5 त्यौहार आने वाले हैं जनता को भी मिलावटी सामान के लिए जागरूक किया गया मिलावट की किसी भी परिस्थिति में खाद्य विभाग को सूचना देने के लिए कहा गया जागरूकता ही बचाव है  ।

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