बी न्यूज़ सुल्तानपुर/ अंकित त्रिपाठी
बीते 25 जनवरी को वर्तिका सिंह की तरफ से सेशन कोर्ट में प्रस्तुत की गई थी अग्रिम जमानत अर्जी, कई पेशियों से अब तक टलती रही सुनवाई। प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय आयुष मंत्री का फर्जी लेटर वायरल करने के आरोप से जुड़े बहुचर्चित मामले में इंटरनेशनल शूटर वर्तिका सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी पर आज सुनवाई हुई ।
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केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के निजी सचिव विजय गुप्ता के मुताबिक एक ही पत्रांक संख्या पर पीएम एवं आयुष मंत्री को लेटर जारी होने के चलते हुआ था मामले का भंडाफोड़। तफ्तीश के दौरान प्रकाश में आये अयोध्या जिले के आरोपी डॉ रजनीश सिंह ने जिला न्यायालय व हाईकोर्ट से भी राहत न मिलने एवं कुर्की आदेश जारी होने के बाद बीते तीन सितम्बर को एमपी-एमएलए कोर्ट में किया था आत्म समर्पण । कई दिन जेल काटने के बाद मिल सकी थी जमानत। स्मृति ईरानी के निजी सचिव विजय गुप्ता ने वर्तिका सिंह व पूर्व सांसद कमल किशोर के खिलाफ मुसाफिरखाना थाने में नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। तफ्तीश के दौरान मिले साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने रजनीश सिंह एवं वर्तिका सिंह के मामले मे चार्ज शीट लगाया है जबकि पूर्व सांसद कमल किशोर को क्लीनचिट मिल गई। चार्जशीट में पूर्व सांसद का नाम शामिल न होने के चलते पत्रावली एमपी-एमएलए कोर्ट से ट्रांसफर होकर सीजेएम कोर्ट मे सुपुर्द है। हाईकोर्ट में भी यह प्रकरण विचाराधीन है।
अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय इंतेखाब आलम की अदालत पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के निजी सचिव के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने वर्तिका सिंह के जरिये गलत इरादे से एक साथ अलग-अलग राहत पाने की मंशा से हाईकोर्ट में संज्ञान के विरुद्ध याचिका दाखिल करने एवं सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत की मांग करने पर सवाल उठाते हुए जमानत पर जताया था कड़ा विरोध, संतोष कुमार पांडे की दलीलों से सहमत होकर अग्रिम जमानत अर्जी की खारिज जबकि बचाव पक्ष ने की थी अर्जी स्वीकार करने की मांग
प्रतापगढ़ जिले की रहने वाली अंतरराष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंह पर आईटी एक्ट, 419, 420, 467, 468, 471 की धाराओं में अभियुक्त है