मध्यप्रदेश
रवि प्रसाद प्रजापति/बी न्यूज़ मध्य प्रदेश
जिले में नोवल कोरोनावायरस कोविड-19 के संक्रमण को बचाव को दृष्टिगत रखते हुए राजीव रंजन मीना ने दुकानदारों सहित आमनागरिकों के लिए घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है । उन्होने ने जिले में संचालित सभी दुकानदारों से इस आश्य की अपेक्षा किया है कि अपने स्वयं मास्क लगायेगे तथा दुकान में आने वाले ग्राहक को भी मास्क लगाना अनिवार्य होग अन्यथा की स्थ्िति में जॉच के उपरांत आदेश का पालन नही करने वाले के विरूद्ध चालानी कार्यवाही के साथ-साथ दुकान बंद करने की कार्यवाही भी की जायेगी ।
कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए सभी नागरिकों का टीकाकरण अनिवार्य: जिलाधिकारी
कलेक्टर ने आरआरटी टीम के साथ-साथ चालानी कार्यवाही में लगे अधिकारी/कर्मचारियों को भी इस आश्य के निर्देश दिये है कि कोविड-19 गाइडलाईन का पालन अनिवार्य रूप से कराये तथा उल्लंघन की दशा में आईपीसी की धारा- 188/आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा-51 से 80 तथा महामारी अधिनियम 1857 की धारा- 2 के प्रावधानों के तहत एफआईआर की कार्यवाही भी करें ।