पूर्व विधायक की जमानत रद्द करने की दाखिल हुई याचिका

पूर्व विधायक चंद्र भद्र सिंह सोनू की जमानत पर आपत्ति जताते हुए माननीय न्यायालय में उनकी जमानत को निरस्त करने की दायर की गई याचिका

मामला है 2016 का जब पूर्व विधायक चंद्र भद्र सिंह सोनू पर ब्लॉक गेट के पास मारपीट व दबंगई करने के आरोप में क्षेत्र की जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह द्वारा विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था

धनपतगंज ब्लॉक के सामने 5 साल पूर्व हुए बलवा, मारपीट व अन्य मामलों में पूर्व विधायक चंद्र भद्र सिंह सोनू व उनके भाई यश भद्र सिंह मोनू की जमानत रद्द करने की अर्जी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ऊषा सिंह ने दाखिल की है।अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय के जरिए दाखिल याचिका में ऊषा सिंह ने कहा है कि दोनों ने सशर्त मिली जमानत का दुरुपयोग किया है। इसलिए जमानत निरस्त की जानी चाहिए। न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने सात अगस्त 2019 को दोनों की जमानत स्वीकार कर आदेश दिया था कि भविष्य में अपराध में संलिप्तता पाए जाने पर जमानत आदेश प्रत्याहृत किया जा सकेगा।

इसी आधार पर जमानत रद्द करने की मांग की गई है। मामला पांच फरवरी 2016 को धनपतगंज ब्लॉक प्रमुख पद की प्रत्याशी नीलम कोरी का नामांकन कराने के दौरान ब्लाक गेट के बाहर हुआ था जिसमें उषा सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था। प्रभारी सेशन जज मनोज सिंह ने सुनवाई कर आदेश सुरक्षित रखा है।

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