भूलकर भी ना जाए आकाशवाणी में, नहीं उठानी पड़ सकती है परेशानी

सुल्तानपुर

 अंकित त्रिपाठी ब्यूरो चीफ बी न्यूज़ सुल्तानपुर

 सूचना का उद्देश्य लोगों को सचेत करने के लिए होता है पर कुछ विभाग इसको लोगों को डराने और अपने विभाग से दूर रखने के लिए प्रयोग करने लगे है विभाग अपने गेट पर सूचना पट पर शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923की धारा 2 (8) (क) के अंतर्गत वर्जित क्षेत्र लिख देता है

आइए जानते हैं कि शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 की धारा 2 (8) ( क) क्या है?

 शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 की धारा 2(8) में परिभाषित किया गया है कि प्रतिषेध स्थान कौन से हैं उसको परिभाषित किया गया है
 धारा 2(8)(क ) कोई रक्षा सकर्म, आयुध साला, नौसैनिक, वायु सैनिक बल का संस्थापन, सुरंग क्षेत्र
 शिविर पोत, वायुयान सैनिक तार यंत्र, टेलीफोन, संकेत स्टेशन या कार्यालय, कोई कारखाना, डॉकयार्ड या अन्य स्थान जो सरकार का है यह सरकार की ओर से प्रयोग किया जा रहा है ऐसे स्थान जिसका उपयोग युद्ध सामग्री, रेखा चित्र, प्रतिमानो, दस्तावेजों के निर्माण, मरम्मत बनाने या भंडारण में रहने के प्रयोजन के लिए युद्ध के समय धातुओं तेल खनिजों को प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त हो

 इस अधिनियम का प्रयोग किसी भी माध्यम से दुश्मन तक जानकारी ना पहुंचे इसलिए इस अधिनियम को लागू किया गया था जो देश विरोधी गतिविधि में ना प्रयोग हो सके
 आकाशवाणी जो पूरे भारतवर्ष में सुनी जाती है जो अपने युग का पहला समाचार माध्यम था जिसे आज भी दूर गांवों में सुनते हैं उसको धारा 2 (8)( क) के द्वारा प्रतिषेध क्षेत्र बना दिया गया आकाशवाणी को
 जहां पर युद्ध से जुड़ी चीजों के लिए प्रयुक्त नहीं होता है उसके गेट पर इस नोटिस का क्या काम है

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