रवि प्रसाद प्रजापति/मध्य प्रदेश बी न्यूज़
मध्यप्रदेश स्थानीय निकाय के चुनाव में ओबीसी वर्ग को की गई आरक्षित सीटों का आरक्षण समाप्त कर सामान्य वर्ग में कन्वर्ट करने के स्पष्ट निर्देश दिए, सुप्रीमकोर्ट ने ग्राम पंचायत सहित स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) ओबीसी का आरक्षण समाप्त करने के निर्देश दिए निर्वाचन आयोग को । ओबीसी वर्ग को आरक्षित की गई सीटों की अधिसूचना तत्काल निरस्त करने का आदेश दिया निर्वाचन आयोग को । पंचायतों में दिए गए ओबीसी आरक्षण को स्टे के कारण पूर्व से निर्धारित चुनाव प्रोग्राम के अनुसार नही हो सकेंगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मे ओबीसी को 27% आरक्षण पर कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक के बाद प्रदेश की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब ओबीसी आर्मी पिछड़ा समाज क्रांति सेना के संस्थापक अध्यक्ष ओबीसी सुनील कुमार का बयान सामने आया कि मध्यप्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव नहीं करा सकते। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और राज्य सरकार निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव पूरी तरीके से निरस्त करें और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आयोग के द्वारा ट्रिपल टेस्ट के तहत पूरी ओबीसी को जनसंख्या के आर्थिक एवं सामाजिक आकलन करना है उसका आकलन करें और ओबीसी को 27 परसेंट आरक्षण पंचायत चुनाव में देना सुनिश्चित करें।
आरक्षण खत्म करना चाहती है सरकार ओबीसी से कर दी है शुरुआत-धर्मेंद्र शाह
ओबीसी आर्मी पिछड़ा समाज क्रांति सेना के संस्थापक अध्यक्ष ओबीसी सुनील कुमार ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव कराता है तो हम उच्च न्यायालय एवं सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण की मांग करेंगे और सड़कों पर उतर कर पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन वाह उपग्रह आंदोलन करेंगे,जेल जाएंगे पर इस चुनाव को नहीं होने देंगे।