सांसद मेनका संजय गांधी के विरुद्ध सुल्तानपुर न्यायालय में दायर याचिका हुई खारिज

सुल्तानपुर :

सुल्तानपुर न्यायालय में माननीय सांसद मेनका संजय गांधी के विरुद्ध दायर याचिका में प्रत्यक्षदर्शियों एवं गवाहों की कमी के मद्देनजर सांसद जी के अधिवक्ता श्री संतोष कुमार पांडेय जी की पैरवी पर दायर याचिका हुई खारिज

विशेष न्यायाधीश एम पी / एम एल ए कोर्ट पीके जयंत सुल्तानपुर ने इस पूरे मामले को निराधार पाते हुए मामले को एक शिरे से खारिज कर दिया

बी न्यूज

क्या है पूरा मामला :

सुल्तानपुर जिले के दुबे पुर विकासखंड में जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक दिनांक 08/10/2020 को हुई थी

परिवादी राजेश कुमार मिश्र सुत रामचंद्र मिश्रा निवासी विवेकानंद नगर थाना कोतवाली नगर जनपद सुल्तानपुर के द्वारा दायर याचिका के अनुशार जिलाधिकारी श्रीमती सी. इंदुमती , पुलिस अधीक्षक शिवहरि मीणा समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में माननीय सांसद महोदया ने एक बयान दिया

जिसमें उन्होंने कहा “आम आदमी को मास्क लगाने के लिए ना कहें वह मरे तो हमारी बला से”

इसके साथ ही पत्रकार बंधुओं पर मानहानि के उद्देश्य से उन्हें ब्लैकमेलर तक कि संज्ञा दी

इसके अलावा भी माननीय सांसद महोदया पर परिवादी द्वारा महामारी अधिनियम के कई अन्य कानूनों को तोड़ने का आरोप भी लगाया गया

इस मामले में परिवादी राजेश कुमार मिश्र ने माननीय सुल्तानपुर न्यायालय में सांसद महोदया के खिलाफ याचिका दायर कर दी

परिवादी ने खुद को पत्रकार वा अधिवक्ता बताते हुए पत्रकारों के आत्मसम्मान की लड़ाई में यह याचिका दायर की

इस पूरे प्रकरण में दिनांक 03/10/ 2020 को परिवादी को प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए माननीय न्यायालय सुल्तानपुर ने अवसर दिया

परिवादी ने यह स्वीकार किया वह पहले राष्ट्रीय सहारा समाचार पत्र में कार्य करता था जिसका लाइसेंस अभी समाप्त हो चुका है

इसके साथ ही परिवादी द्वारा किसी भी प्रत्यक्ष साक्ष्य की प्रस्तुति ना होने की वजह से माननीय न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों और बयानों के आधार पर कानून का हवाला देते हुए बताया की परिवादी लोक सेवक नहीं है

जिस वजह से वह धारा 188 के अंतर्गत याचिका दायर नहीं कर सकता और इस प्रकार से किसी प्रार्थना पत्र पर बिना किसी प्रत्यक्ष या इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के बगैर किसी भी सम्मानित व्यक्ति पर कार्यवाही कर उसकी प्रतिष्ठा को चोट नहीं पहुंचाई जा सकती

इस लिए उपरोक्त प्रकरण को निराधार बताते हुए सांसद जी के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संतोष कुमार पांडेय की पैरवी पर माननीय न्यायालय सुल्तानपुर ने उक्त याचिका को खारिज कर दिया

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