हत्यारोपित पिता-पुत्र व दो भाइयों समेत नौ को उम्रकैद, जानें क्या पूरा था मामला 

संभल

बी न्यूज़ संभल/ अमित

संभल जिले के धनारी थाना क्षेत्र के गांव मढैया में रंजिशन गोली और फरसा से मारकर हत्या किए जाने के मामले में आरोपित पिता-पुत्र व दो भाइयों समेत नौ लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

विशेष न्यायाधीश ने सजा के साथ अर्थदंड की भी सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश मोहम्मद नसीम ने सजा सुनाने के साथ 20-28 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार धनारी क्षेत्र के मढैया गांव निवासी नवाब सिंह ने मार्च 2011 में धनारी थाने में नौ लोगों के खिलाफ अपने भाई सिपट्टर की गोली और फरसे से मारकर हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

अवगत कराया था कि गांव के ही रामदास से उसका झगड़ा हो गया था। रामदास ने उसके खिलाफ इरादा कत्ल के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसका मामला अदालत में विचाराधीन है। तभी से रामदास और उसके परिवार के लोग वादी व उसके परिवार के लोगों से रंजिश मानते आ रहे थे।

10 मार्च 2011 की शाम पांच बजे नवाब सिंह अपने भाई बालिस्टर व सिपट्टर के साथ ग्राम सिरौधिया से दावत खाकर अपने गांव वापस लौट रहे थे।

जैसे ही वह लोग गांव के तेजराम व बलवंत के खेत के पास पहुंचे थे कि रास्ते के दोनों तरफ गांव के रामदास, नेकराम, सौदान, डालचंद्र राइफल, राजवीर, बालकृष्ण, वीरपाल, दिनेश फरसा और प्रमोद तमंचा लेकर खेतों से बाहर निकले और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी।

गोली लगने से सिपट्टर वहीं घायल हो गया। तभी वीरपाल, राजवीर और दिनेश ने फरसे से प्रहार किया। नवाब सिंह और बालिस्टर ने शोर मचाया तो गांव के तमाम ग्रामीण पहुंच गए। सिपट्टर के पास पहुंचे तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी।

न्यायालय में रामदास व राजवीर पुत्रगण बालकिशन, नेकराम पुत्र केशो, प्रमोद पुत्र नेकराम, सौदान पुत्र फूल सिंह, डालचंद्र पुत्र भूप सिंह, वीरपाल पुत्र पन्नू, दिनेश पुत्र रमेश, रोहिताश पुत्र गनेशी निवासीगण मढैया थाना धनारी जिला संभल के खिलाफ सिपट्टर की हत्या करने का मुकदमा चलाया गया।

न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। एडीजीसी संजीव कुमार गुप्ता और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद सभी को दोषी पाते हुए उम्रकैद और 28-28 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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