सुल्तानपुर
सुल्तानपुर से सुशान्त सिंह की रिपोर्ट बी न्यूज़
सुल्तानपुर में पूर्व विधायक और उसके भाई को कोर्ट से राहत मिली है।
सुल्तानपुर में पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू और उनके ब्लॉक प्रमुख भाई यशभद्र सिंह मोनू को बड़ी राहत मिली है। 5 साल पहले मारपीट के मामले में MP/MLA कोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है।
पूर्व विधायक के अधिवक्ता रुद्र प्रताप सिंह मदन ने बताया कि मझवारा के परमभाव धाम के संत ज्ञानेश्वर (मृतक )के शिष्य अनिल गिरी ने 19 अप्रैल 2017 को मायंग बाजार में लाठी-डंडा आदि से मारपीट कर घायल करने और गाली-गलौज कर अपमानित करने के आरोप में पूर्व विधायक सोनू सिंह और उनके ब्लाक प्रमुख भाई मोनू सिंह पर मुकदमा दर्ज कराया था।
साक्ष्य के आभाव का मिला लाभआरोप था कि गुरु भाइयों को छोड़ने गए अनिल और मिथिलेश पर फॉर्च्यूनर गाड़ी से आए सोनू सिंह, मोनू और अन्य लोगों ने हमला किया था।विवेचक संदीप राय ने मामले में दोनों भाइयों पर चार्जशीट दाखिल की थी। मामले में अभियोजन पक्ष से पांच गवाह पेश किए गए लेकिन जिरह में गवाहों ने आरोपों पर गोलमोल जवाब दिया।
वादी ने विवेचक को दिए बयान से अनभिज्ञता जाहिर की जिस कारण उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया था। साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने दोनों को मुकदमे से बरी कर दिया है।के शिष्य अनिल गिरी ने 19 अप्रैल 2017 को मायंग बाजार में लाठी-डंडा आदि से मारपीट कर घायल करने और गाली-गलौज कर अपमानित करने के आरोप में पूर्व विधायक सोनू सिंह और उनके ब्लाक प्रमुख भाई मोनू सिंह पर मुकदमा दर्ज कराया था।
साक्ष्य के आभाव का मिला लाभआरोप था कि गुरु भाइयों को छोड़ने गए अनिल और मिथिलेश पर फॉर्च्यूनर गाड़ी से आए सोनू सिंह, मोनू और अन्य लोगों ने हमला किया था।विवेचक संदीप राय ने मामले में दोनों भाइयों पर चार्जशीट दाखिल की थी।
मामले में अभियोजन पक्ष से पांच गवाह पेश किए गए लेकिन जिरह में गवाहों ने आरोपों पर गोलमोल जवाब दिया। वादी ने विवेचक को दिए बयान से अनभिज्ञता जाहिर की जिस कारण उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया था। साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने दोनों को मुकदमे से बरी कर दिया है।