स्कूल के 100 मीटर के दायरे में नहीं बेच सकते गुटका और शराब |

वाराणसी

वाराणसी से बी.न्यूज़ की रिपोर्ट |

पुलिस आयुक्त ने शुक्रवार को बैठक के दौरान यातायात सहित कई अन्य विषयों पर बात की | स्कूल और छात्र छात्राओं को लेकर बात हुई जिस पर समाधान की बात कही गई | वाराणसी के पुलिस आयुक्त ने शुक्रवार को पूर्वांचल स्कूल वेलफेयर एसोशियेशन के पदाधिकारियों के साथ पुलिस आफिस स्थित अपने कार्यालय में बैठक की | और चर्चाओं में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात भी की गई | अब इस पर पुलिस ने अभियान चलाकर कार्यवाई करने का निर्देश दिया |

स्कूल के 100 मीटर के दायरे में शराब की दुकान बैन |

अब स्कूल के 100 मीटर के दायरे में शराब,पान गुटका बेचने वालों पर सख्त कार्यवाई होगी स्कूल के आसपास एंटी रोमियों स्क्वायड एक्टिव रहेंगे | स्कूल के समय पर यातायात व्यवस्थित करने के लिए यातायात पुलिस कर्मी की तैनाती की जायेगी |

स्कूल की सम्पति को नुकसान पहुचाने पर होगी कार्यवाई |

अगर 18 साल के कम उम्र के बच्चे वाहन चलाते हुए पाए जाते है तो उनपर कार्यवाई होगी | इसके अलावा स्कूल परिसर में हथियार ले जाने की अनुमति नहीं है | अगर कोई भी सख्श स्कूल की सम्पति को नुकशान पहुचाने की कोशिश करेगा तो उस पर कानूनी कार्यवाई होगी |

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