सिद्धार्थ नगर/उत्तर प्रदेश
कोरोना कर्फ़्यू के दौरान जनपद सिद्धार्थनगर की पुलिस ने दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों से शातिर अपराधियों को मय सामान के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजने में सफलता अर्जित की। जिसमें पहली सफलता आदर्श थाना शोहरतगढ की है और दूसरी थाना गोल्हौरा की है।
उपरोक्त घटना के संबंध में प्राप्त सूचना के अनुसार लगभग एक सप्ताह पूर्व हुई थाना शोहरतगढ़ में एक स्वर्ण व्यवसाई के साथ हुई लूट की घटना जब वह अपनी दुकान बन्द करके घर वापस आ रहा था कि रास्ते में ही कुछ अपराधियों द्वारा ब्यवसाई से उसकी स्कूटी व मोबाइल आदि
लूट लिया गया था ।
कल रबिवार को कोरोना कर्फ़्यू के दौरान एस ओ जी टीम सिद्धार्थ नगर एवम शोहरतगढ़ थाने की संयुक्त पुलिस ने तीन अंतर्राज्जीय लुटेरों को इंडो नेपाल सीमा के बगहवा से गिरफ़्तार कर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज़ कर जेल भेजा दिया है । अपर पुलिस अधीक्षक सुरेश चन्द्र रावत के मुताबिक़ उक्त पकड़े गये तीनों गुलाब प्रशान्त और सोनू शातिर क़िस्म के अपराधी हैं जिसमें सोनू जबलपुर का रहने वाला है ।

पुलिस के अनुसार अभियुक्तों के पास से बारह बोर का एक तमंचा तथा तीन जिंदा कारतूस व रामपुरी चाकू तथा लूटी गई स्वर्ण ब्यवसाई की स्कूटी के अलावा एक अन्य मोटर साइकिल भी बरामद किया गया जिसे ट्रेक किया जा रहा है। और उक्त शातिर अपराधियों के ख़िलाफ़ गैंगेस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की जायेगी क्योंकि यह तीनों शातिर क़िस्म के अपराधी हैं ।
इसी प्रकार दूसरी घटना थाना गोल्हौरा की है जहां पर नाजायज एक सौ अस्सी शीशी देशी शराब व एक अदद बुलेरो के साथ तीन अभियुक्तों को गिरफ़्तार कर जेल भेजा गया ।
उक्त घटना में शामिल अभियुक्त गंगाराम पुत्र राम समुझ निवासी ग्राम असिधवा के पास से 48 शीशी अवैध देशी शराब बरामद हुआ और दूसरे अभियुक्त दुर्गेश कुमार पुत्र जग्गू प्रसाद निवासी ग्राम असिधवा से अड़सठ शीशी अवैध देशी शराब बरामद हुआ तथा तीसरा अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र रामदीन निवासी ग्राम असिधवा के पास से चौंसठ शीशी देशी शराब सहित एक बुलेरों जिसका नम्बर यू पी 40 V 4554 है बरामद हुआ यह तीनों अपराधी थाना क्षेत्र मिश्रौलिया के निवासी हैं जिसे मुखबिर की सूचना के आधार पर इटवा बॉसी मार्ग पर स्थित तिवारीपुर तिराहा के पास से मय बोलेरो के साथ गिरफ़्तार किया गया ।उपरोक्त के संबंध में गोल्हौरा पुलिस उक्त तीनों अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 43/44/45/2021 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम 171 (च) भा॰ द॰ वि॰ के तहत गोल्हौरा थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया ।