गुवाहाटी असम में बाल विवाह के खिलाफ अभियान में 2278 लोग हुए गिरफ्तार

असम

असम से बी.न्यूज़ की रिपोर्ट

असम पुलिस लगातार तीसरे दिन राज्य में बाल विवाह के खिलाफ कार्यवाई जारी रखी और गिरफ्तार किये गए व्यक्तियों की संख्या रविवार को बढ़कर 2278 हो गई पुलिस ने एक बयान में कहा कि गिरफ्तारियां राज्य भर में दर्ज 4074 प्राथमिकियों के आधार पर की गई बयान में कहा गया कि विश्वनाथ में कम से कम 139 बारपेटा में 130 और धुबरी में 126 व्यक्तियों को पकड़ा गया हैं|

इसमें कहा गया कि अन्य जिले जहाँ 100 से अधिक गिरफ्तारियां की गई हैं| उनमे बक्सा 123 और बोंगईगांव तथा होजाई 117 शामिल हैं| धुबरी में बाल विवाह के खिलाफ सबसे अधिक 374 मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई वहीँ होजाई में 255 और मोरीगांव में 224 मामले दर्ज हैं| असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वा ने शनिवार को कहा था कि राज्य पुलिस द्वारा बाल विवाह के खिलाफ शुरू किया गया|

अभियान 2026 में अगले विधानसभा चुनाव तक जारी रहेगा| राज्य सरकार के अनुसार 14 वर्ष से काम आयु की लड़कियों से शादी करने वालों के खिलाफ यौन अपराधों बच्चा संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा| और जिन्होंने 14-18 वर्ष आयु वर्ग की लड़कियों से शादी की हैं उनके खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा|

शर्मा ने कहा कि नाबालिगों के शादी में शामिल माता पिता को फिलहाल नोटिस देकर छोड़ा जा रहा हैं| और गिरफ्तार नहीं किया जा रहा हैं| मुख्यमंत्री ने कहा कि 14 साल की कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों पर गैर जमानती आरोप लगाए जाएंगे| जबकि 14 से 16 साल की उम्र की लड़कियों से शादी करने वालो पर जमानती धाराओं के तहत आरोप लगाए जाएंगे|

असम के मंत्रिमंडल ने हाल ही में 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चो के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी| मंत्री मंडल ने निर्णय लिया कि 14-18 वर्ष आयु वर्ग की लड़कियों से विवाह करने वालों के खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत मामले दर्ज किये जाएंगे|

इसने निर्णय लिया कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा और विवाह को अवैध घोषित किया जाएगा| तथा यदि वर की आयु 14 वर्ष से कम है तो सुधार गृह भेजा जाएगा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थय सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार असम में मातृ और शिशु मृत्यु दर काफी अधिक हैं| जिसका प्राथमिक कारण बाल विवाह हैं| एनएफएचएस के अनुसार राज्य में औसतन 31 प्रतिशत विवाह प्रतिबंधित आयु वर्ग में होते हैं|

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