मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश से सुरेश पटेल की रिपोर्ट बी न्यूज
- चारे, घास, भूसा, कड़वी (ज्वार के डंठल), पैरा (धान के डंठल) आदि जिले के बाहर सीमावर्ती जिलो में निर्यात पर तत्काल प्रभाव से 10 जून 23 तक प्रतिबंधित
जिले में पशुचारा एवं भूसा की कमी की अशंका को दृष्टिगत रखते हुए पशुओं को पर्याप्त मात्रा में चारा भूसा की आपूर्ति बनाये रखने के उद्देश्य से म.प्र. चारा (निर्यात नियंत्रण) आदेश 2000 में निहित प्रावधानों के तहत जिले के सीमावर्ती जिलों में पशु चारे भूसे के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की अवश्यकता को देखते हुये पशु आहार में आने वाले सभी प्रकार के चारे, घास, भूसा, कड़वी (ज्वार के डंठल), पैरा (धान के डंठल) आदि जिले के बाहर सीमावर्ती जिलो में निर्यात पर तत्काल प्रभाव से 10 जून 2023 तक प्रतिबंधित लगा दिया है।
जारी आदेश मे कहा गया है कि कोई भी कृषक, व्यापारी, निर्यातक व्यक्ति किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित पशु चारा एवं भूसा का परिवहन किसी वाहन, नाव, मोटर, रेल या किसी भी यान द्वारा दमोह जिले के बाहर अन्य जिले में बिना अनुज्ञा के निर्यात नहीं करेगा।