मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश से सुरेश पटेल की रिपोर्ट बी न्यूज
- मदिरा दुकानें 08 मार्च होली पर्व को अपराह्न 3 बजे तक एवं 12 मार्च रंगपंचमी को दोपहर 3 बजे तक बंद रखने के लिये शुष्क दिवस घोषित
होली पर्व 08 मार्च एवं रंगपंचमी 12 मार्च 2023 पर प्रशासकीय तथा लोकहित की दृष्टि से एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के तहत जिले की सीमा में स्थापित समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानें एवं एफ.एल.-2 रेस्तरांवार/एफ.एल.-3 होटल बारों को 08 मार्च होली पर्व को अपरान्ह 3 बजे तक एवं 12 मार्च रंगपंचमी को अपरान्ह 3 बजे तक बंद रखने के लिये शुष्क दिवस घोषित किया है।
आदेशित किया है कि दमोह जिले की सीमा में स्थापित समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानों एवं एफ.एल.-2 रेस्तरांवार/एफ.एल.-3 होटल बारों को होली पर्व 07 मार्च 2023 की रात्रि 11.30 बजे से एवं रंगपंचमी 11 मार्च की रात्रि 11.30 बजे से सीलबंद किया जाकर मदिरा विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित किया है।