नेशनल लोक अदालत 11 फरवरी 2023 को 19 खण्डपीठें करेंगी सुलह के आधार पर प्रकरणों का निराकरण

मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश से सुरेश पटेल की रिपोर्ट बी न्यूज 

  • नेशनल लोक अदालत 11 फरवरी 2023 को
  • 19 खण्डपीठें करेंगी सुलह के आधार पर प्रकरणों का निराकरण

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत प्रिंसिपल जिला न्यायाधीश एवंअध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती रेणुका कंचन के मार्गदर्शन में जिला दमोह एवं तहसील न्यायालय हटा, पथरिया एवं तेंदूखेड़ा में 11 फरवरी 2023 को नेशनल लोक अदालत की जायेगी।

इस लोक अदालत में आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, मोटर दुर्घटना दावा, निगोशिएबिल इंस्टूमेन्ट एक्ट के अंतर्गत चैक बाउन्स प्रकरण, कुटुम्ब न्यायालय तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य लंबित एवं प्रिलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण दोनों पक्षों की सहमति एवं सुलह के आधार पर किया जावेगा।

जिला न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बुज पाण्डेय द्वारा बताया गया कि उक्त नेशनल लोक अदालत में सफल आयोजन हेतु जिला मुख्यालय दमोह एवं तहसील हटा, पथरिया व तेंदूखेड़ा हेतु 01 न्यायाधीश एवं 01 सुलहकर्ता से गठित कुल 19 खण्डपीठों का गठन किया गया है।

जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह द्वारा समस्त पक्षकारों से अपील है कि वे आज 11 फरवरी 2023 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों का निराकरण करने में सहयोग प्रदान कर नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन में अपनी महती भूमिका अदा करें। उक्त नेशनल लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों को विभागों द्वारा मिलने वाली छूट का लाभ नियमानुसार दिया जायेगा।

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