नाबालिग से दुष्कर्म मामले पर पाक्सो कोर्ट हुई सख्त ,एसओ कोतवाली देहात को जारी हुई नोटिस |

सुल्तानपुर

सुल्तानपुर से सुशांत सिंह की रिपोर्ट बी.न्यूज़

 

सुल्तानपुर जिले के पुलिस महकमे की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं , ताजा मामला कोतवाली देहात थानें से जुड़ा बताया जा रहा है जहां थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर को एक प्रार्थना पत्र देते हुए कहा कि उसकी 13 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ थाना क्षेत्र के ही निवासी सेबू विगत एक वर्ष से बहला फुसलाकर दुष्कर्म करते रहे| 

पीड़िता की तबीयत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने बताया कि पीड़िता छ: माह की गर्भवती है तो परिजनों को घटना की जानकारी हुई । वादनी के अधिवक्ता सवितोष पाण्डेय ने बताया कि न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पाक्सो एक्ट ने कोतवाली देहात प्रभारी को नोटिस देते हुए कहा गया है कि आपके उक्त कृत्य के सम्बंध में क्यों न आपके विरुद्ध धारा 21 पाक्सो एक्ट व 166 ए भा०द०वि० के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत करवाया जाये।

मनबढ़ थानाध्यक्षों के मनमानी पूर्ण रवैये के चलते आए दिन सुलतानपुर पुलिस की जमकर किरकिरी होती नजर आ रही है , अगर ऐसे मनबढ़ थानाध्यक्षों पर समय रहते सक्षम अधिकारियों के द्वारा दण्डात्मक कार्यवाही की जाए तो ऐसे मामलों पर अंकुश लगाया जा सकता है|

बैरहाल कोर्ट की सख्ती देख पुलिस महकमें में हडकम्प मचा हुआ है । थानाध्यक्ष कोतवाली देहात के विरुद्ध अगर दर्ज हुई एफआईआर तो एसओ अनिरुद्ध सिंह की मुश्किलें बढ़ना तय । वहीं कानूनविदों की मानें तो डीजी परिपत्र के अनुसार नाबालिग से हुए यौन अपराध में अविलम्ब मुकदमा ना दर्ज करने पर सम्बंधित थानाध्यक्ष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का है प्राविधान , डीजीपी के सरकुलर की भी जमकर उड़ाई जा रही सुलतानपुर में अधिनस्थों द्वारा धज्जियाँ ।

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