प्रयागराज
प्रयागराज (प्रतापपुर) से रऊफ उददीन की रिपोर्ट बी न्यूज़ संवाददाता
यूपी के एक और विधायक की विधायकी आज जाते जाते बची है। मामला प्रयागराज के प्रतापपुर से सपा टिकट से निर्वाचित विधायक बिजमा यादव का है जिसे 22 साल के एक पुराने मामले में प्रयागराज की एमपी एमएलए की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए डेढ़ साल की सजा और एक लाख के जुर्माने की सजा सुनाई है । बाद में कोर्ट से बिजमा यादव को अंतरिम जमानत भी मिल गई है।
प्रयागराज के प्रतापपुर से समाजवादी पार्टी की विधायक बिजमा यादव को प्रयागराज की एमपी एमएलए की विशेष अदालत ने 22 साल पुराने एक मामले में दोषी करार दिया है। पुलिस टीम पर हमला करने, आगजनी और हिंसा फैलाने के आरोप में बिजमा को दोषी करार देते हुए डेढ़ साल की सजा कोर्ट ने सुनाई है।
दरअसल यह पूरा मामला 21 सितंबर 2000 का है जिसमे सहसों चौकी के पास दिन में 2 बजे सड़क दुर्घटना में 7 साल के आनंद उर्फ छोटू की मौत के बाद हिंसा भड़की थी। आरोप है कि सपा विधायक विजमा यादव पर आरोप है कि उनके उकसाने पर ही भीड़ ने अनियंत्रित होकर पुलिस टीम पर गोली बम से हमला किया। इसमें पुलिसकर्मियों को गंभीर चोट लगी थी।
घटना में विजमा यादव शामिल थीं। कहा गया कि 21 सितंबर 2000 को दोपहर ढाई बजे सहसों पुलिस चौकी के सामने श्याम बाबू के पुत्र आनंद जी उर्फ छोटू, सात वर्ष के बालक की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर उसके शव को सड़क पर रखकर ईट, बल्ली लगाकर नाजायज तरीके से मजमा लगाकर बलवा किया
हिंसक भीड़ ने सड़क जाम असलहे लहराए थे,सभी लोग घातक असलहों से लैस थे, थाना प्रभारी, सराय इनायत कृपाशंकर दीक्षित तथा अन्य पुलिस अधिकारियों को जान से मारने की नीयत से ईट, पत्थर फेंके, जाम लगाकर सड़क पर अवरोध उत्पन्न किया जिससे लोगों को आने-जाने में परेशानी हुई। पथराव और आगजनी भी हुई थी। मामले में उस समय तैनात इंस्पेक्टर ने बयान दिया था कि विजमा यादव ने ही भीड़ को उकसाया था ।
कोर्ट ने 7 CLA Act, धारा 147, 341, 504, 353, 332 में बिजमा को दोषी करार दिया जबकि धारा 307 से मुक्त कर दिया गया। पचास हजार के मुचलके पर बिज्मा यादव को अंतरिम जमानत भी मिल गई है। केस के सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है।