रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का किसी भी प्रकार से प्रयोग पूर्णत: है प्रतिबंधित

मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश से सुरेश पटेल की रिपोर्ट बी न्यूज

  • रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का किसी भी प्रकार से प्रयोग पूर्णत: प्रतिबंधि  किया आदेश जारी

म.प्र.कोलाहल अधिनियम 1985 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आदेशित किया है कि रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक की अवधि में जिला दमोह में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का किसी भी प्रकार से प्रयोग पूर्णत: प्रतिबंधित होगा।

जारी आदेश में कहा गया है कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश का उल्लंघन करेगा उसके विरूद्ध म.प्र.कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 15 के तहत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

ज्ञातव्य है विद्यार्थियों की परीक्षा प्रारंभ होने से यह आवश्यक हो गया है कि दमोह जिले की राजस्व सीमाओं के अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग सशर्त प्रतिबंधित किया जाये।

Leave a Comment